उत्तराखंड में सख्त भू-कानून के तहत नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्धारित प्रयोजन के विपरीत भूमि का उपयोग करने वाले 7 मामलों में उपजिलाधिकारी न्यायालय ने 1.822 हेक्टेयर (91 नाली) जमीन को सभी भारों से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित (जब्त) करने का ऐतिहासिक आदेश जारी किया है।